14 जुलाई 2026 - 19:46
तुर्की की अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

इससे पहले नवंबर 2025 में भी इस्तांबुल की एक अदालत ने गाजा और "समूद" जहाज़ बेड़े से जुड़े मामले में नेतन्याहू और कई इज़राइली अधिकारियों के खिलाफ शुरुआती गिरफ्तारी आदेश जारी किया था।

इस्तांबुल: तुर्की की एक अदालत ने गाजा जा रहे "समूद फ्लोटिला" को रोकने के मामले में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

अदालत का यह फैसला नेतन्याहू और अन्य इज़राइली अधिकारियों के खिलाफ दायर शिकायतों के बाद आया है।

नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, जानबूझकर चोट पहुंचाने और यातना देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उन पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने और उनकी आज़ादी छीनने के आरोप भी हैं।

इससे पहले नवंबर 2025 में भी इस्तांबुल की एक अदालत ने गाजा और "समूद" जहाज़ बेड़े से जुड़े मामले में नेतन्याहू और कई इज़राइली अधिकारियों के खिलाफ शुरुआती गिरफ्तारी आदेश जारी किया था।

अप्रैल 2026 में इस्तांबुल के अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया और इज़राइली अधिकारियों के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की। अभियोजन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत तुर्की की अदालत इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

"समूद" राहत बेड़ा दुनिया भर के सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाने और समुद्री नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए भेजा था।

अक्टूबर 2025 में इज़राइली नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में इन जहाज़ों को रोक लिया था। इस दौरान सैनिक जहाज़ों पर चढ़ गए, उन्हें अपने कब्जे में लिया और कई देशों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें रिहा कर इज़राइल से बाहर भेज दिया गया।

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